हुडको के बिना मैकडॉनल्ड्स-बख्शी को निपटान की इजाजत नहीं | आशिष आर्यन / नई दिल्ली May 15, 2019 | | | | |
नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने बुधवार को कहा कि वह मैकडॉनल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-विक्रम बख्शी को अदालत से बाहर मामला निपटाने की इजाजत तब तक नहीं दे सकता जब तक कि 195 करोड़ रुपये पर बकाए मामले में हुडको के आवेदन पर विचार नहीं हो जाता। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी। एनसीएलएटी के दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि बख्शी को कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी मैकडॉनल्ड्स को बेचन से पहले हुडको का बकाया चुकाना होगा। हुडको ने एनसीएलएटी में याचिका दाखिल कर कहा था कि बख्सी के स्वामित्व वाली कंपनी पर करीब 195 करोड़ रुपये बकाया है और यह डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास विचाराधीन है।
साल 2013 में हुडको ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट के तहत बख्शी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जो 2012 में चेक के भुगतान न होने से जुड़ा था। हुडको ने कहा कि यह बकाया 75 करोड़ रुपये के पार निकल गया था। हुडको ने बख्शी के खिलाफ सरफेसी ऐक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान मैकडॉनल्ड्स इंडिया व बख्शी के वकील ने कहा, चूंकि मामला डीआरटी के पास लंबित है, ऐसे में इसका इस सौदे से कोई लेनादेना नहीं है, ऐसे में तय समय के मुताबिक निपटान की इजाजत दी जानी चाहिए। यह दलील हालांकि एनसीएलएटी ने ठुकरा दी, जिसने सुझाव दिया कि बख्शी को हुडको के बकाए का भुगतान करना चाहिए।
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