जॉनसन ऐंड जॉनसन के कूल्हे के दोषपूर्ण प्रत्यारोपण से प्रभावित मरीजों के लिए मुआवजे पर विचार करने वाली केंद्रीय विशेषज्ञ समिति ने पहले मरीज को 74 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की सिफारिश की है। केंद्रीय दवा नियामक सीडीएससीओ ने जॉनसन ऐंड जॉनसन प्राइवेट को निर्देश जारी कर 30 दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान करने को कहा है। केंद्रीय विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत विचार के बाद ऐसे मरीजों के लिए मुआवजा तय करने का फॉम्र्यूला तैयार किया है। समिति ने सुझाव दिया था कि मरीजों को उन्हें हुई विकलांगता के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।
अनुमान है कि 4,000 से ज्यादा मरीज प्रभावित हुए हैं। सरकार ने जॉनसन ऐंड जॉनसन की सहायक डी मेडिकल को पत्र लिखकर 2025 तक मुआवजा देने को कहा है। यही कंपनी उपकरण बनाती है।
साल 2011 से कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि कूल्हे के प्रत्यारोपण के लिए उनकी कंपनी की तरफ से मुहैया कराए गए उपकरण दोषपूर्ण हैं। महाराष्ट्र फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रिेशन (एफडीए) ने मामला अपने हाथ में लिया और साल 2014 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। इसमें जॉनसन ऐंड जॉनसन की सहायक डी सिन्थेस का नाम था। लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते प्राधिकरण ने मुआवजे पर जोर नहीं दिया। इसके बाद मामला बंबई उच्च न्यायालय पहुंचा। अदालत ने एफडीए को सलाह दी कि वह जांच जारी रखे, लेकिन तब से कुछ भी नहीं हुआ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन साल 2017 में किया। इसने फरवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी। मंगलवार को सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कंपनी ने ऐसे दोषपूर्ण प्रत्यारोपण से प्रभावित मरीजों के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाया।
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