डीसीएचएल की समाधान योजना पर मंजूरी लंबित | बीएस संवाददाता / हैदराबाद January 29, 2019 | | | | |
नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के हैदराबाद पीठ ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड (डीसीएचएल) की समाधान योजना को मंजूरी लंबित रखी है, वहीं मंगलवार को समाधान आवेदक से कहा कि वह आईडीबीआई के ऐतराज पर जवाब दे जिसने दावा किया है कि उसे योजना ठीक नहीं लग रही है। डीसीएचएल की लेनदारों की समिति ने हाल में एक समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिसे श्रेय मल्टीपल ऐसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने जमा कराया था। इस योजना के हक में 82 फीसदी मत पड़े थे। योजना को 25 जनवरी को एनसीएलटी पीठ के सामने डीसीएचएल की रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ममता बिनानी ने मंजूरी के लिए रखा।
आईडीबीआई की तरफ से दाखिल अंतरिम आवेदन (जिसने इस योजना के खिलाफ मत दिया है) और समाधान योजना की मंजूरी के लिए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के आवेदन पर आज सुनवाई हुई। आईडीबीआई के वकील दुर्गा बोस गंधम ने पीठ से कहा कि समाधान योजना विभेदकारी है क्योंकि समाधान आवेदक ने अपने वित्तीय प्रस्ताव में आईडीबीआई को उचित हिस्से की पेशकश नहीं की है। इसके बाद न्यायिक सदस्य आर मुरली ने समाधान आवेदक को इस मसले पर जवाब दाखिल करने को कहा और इस तरह से समाधान योजना की मंजूरी लंबित हो गई। अब इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी।
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