जेवर हवाई अड्डे के विस्थापितों के लिए भूमि अधिसूचित | वीरेंद्र सिंह रावत / लखनऊ January 20, 2019 | | | | |
उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना के विस्थापित किसानों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिसूचित कर दी है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर तहसील में करीब 50 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करने के संबंध में अधिसूचना शुक्रवार को जारी हुई। जिन किसानों की जमीन जेवर परियोजना के लिए ली जाएगी, उनका राज्य सरकार इस भूखंड पर पुनर्वास करेगी। राज्य सरकार इस प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए 1,239 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहीत करेगी। जेवर के सब-डिजिवनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) प्रसून द्विवेदी ने बताया कि यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत की गई है।
द्विवेदी ने कहा, 'वास्तविक अधिग्रहण शुरू होने से पहले भूमि मालिक अधिसूचना को लेकर एक महीने के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।' उन्होंने कहा कि हवाईअड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अधिसूचना के आदेश के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक साल के लिए हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। एससी/एसटी परिवार को एकमुश्त 50,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को हवाईअड्डा परियोजना में नौकरी दी जाएगी। 30 अक्टूबर, 2018 को आदित्यनाथ सरकार ने बनवारीवास, दयानाथपुर किशोरपुर, पारोही, रनहेरा और रोही ने 1,239 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की थी। वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियों के लिए समान अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने मानक बोली शर्तों में कुछ प्रावधान खत्म कर दिए। पहले इन प्रावधानों के जरिये भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों को वरीयता दी गई थी।
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