पटना में 15 दिन तक नहीं बिकेंगी मछलियां | सत्यव्रत मिश्रा / पटना January 14, 2019 | | | | |
बिहार सरकार ने पटना शहर में 15 दिनों तक मछली कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मछलियों के नमूनों में फॉर्मलीन रसायन और पारा (मरकरी), सीसा (लेड) और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद उठाया है। इन खतरनाक रसायनों से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है। इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर 7 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के तहत पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया, 'पिछले वर्ष अक्टूबर में स्वास्थ्य विभाग ने पटना के अलग-अलग इलाकों से मछलियों के 10 नमूने एकत्र किए थे। इनमें आंध्र प्रदेश और बंगाल की मछलियों के साथ-साथ स्थानीय मछलियों के भी नमूने लिए गए। उन्हें केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता में जांच के लिए भेजा। वहां से जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक 10 में से 7 में फॉर्मलीन तय मानक से ज्यादा मिले हैं, जबकि सभी नमूनों में पारा, सीसा और कैडमियम जैसे भारी धातु तय सीमा से कहीं ज्यादा मिले हैं। ये मानव उपभोग के लिए खतरनाक है, इसीलिए हमने पटना नगर निगम क्षेत्र में 15 दिनों के लिए मछलियों की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है।' विभाग ने अब बिहार के सभी प्रमुख शहरों से मछलियों के नमूनों एकत्र करने का आदेश दिया है। इन्हें भी जांच के लिए भेजा जाएगा।
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