लेनदेन शुल्क नहीं लेगा बीएसई | बीएस संवाददाता / मुंबई September 28, 2018 | | | | |
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) 1 अक्टूबर से जिंस डेरिवेटिव्ज में कारोबार शुरू कर रहा है। एक्सचेंज ने आज कहा कि उसने जिंस बाजार कारोबार शुरू करने के पहले वर्ष में लेनदेन शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि कारोबार के लिहाज से सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई ने कहा है कि वह पितृपक्ष के बाद 12 अक्टूबर से कारोबार शुरू करेगा। पितृपक्ष को किसी नए कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। एनएसई सबसे पहले सोने और चांदी में कारोबार शुरू करेगा। वह मिनी गोल्ड अनुबंध भी शुरू करेगा, जो छोटे निवेशकों को लुभा सकते हैं। बीएसई सोने और चांदी अनुबंधों (1 किलोग्राम और चांदी 30 किलोग्राम) के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव में कारोबार शुरू करेगा। इसके बाद ऊर्जा उत्पादों और फिर कृषि जिंसों का कारोबार शुरू किया जाएगा। गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव में बाजार के अगुआ एमसीएक्स के लिए प्रतिस्पर्धा की बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में बीएसई ने जिंस बाजार परिचालन के पहले वर्ष में लेनदेन शुल्क नहीं वसूलने का निर्णय लिया है।
बीएसई द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है, 'बीएसई का मानना है कि उसका जिंस डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म सही कीमत निर्धारण में मददगार और ग्राहकों के अनुकूल होगा। इसमें जोखिम को करने की अच्छी व्यवस्था होगी और व्यापक बाजार भागीदारी होगी।' बयान में कहा गया है कि 1 अक्टूबर को इसकी शुरुआत एक भव्य समारोह के साथ होगी। बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी आशिष कुमार चौहान ने कहा, 'हमें विश्वास है कि 1 अक्टूबर 2018 से जिंस डेरिवेटिव्स में बीएसई का प्रवेश कई और कारोबारियों को जिंस बाजार से जुडऩे में सक्षम आएगा और इससे मौजूदा हाजिर बाजारों तथा जिंस डेरिवेटिव बाजारों के बीच संबंध मजबूत होंगे।'
एनएसई ने एक बयान में कहा है कि उसे 21 सितंबर 2018 को सेबी से जिंस डेरिवेटिव खंड शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है। सोने-चांदी के अलावा वे मिनी-गोल्ड (100 ग्राम) अनुबंध में भी कारोबार शुरू करेंगे। एनएसई के प्रवक्ता ने कहा, 'हमें कई ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्यों से सुझाव मिले हैं जिनमें कहा गया है कि बाजार बिचौलियों को जिंस डेरिवेटिव्स की प्रभावी ट्रेडिंग के लिए उचित प्रणालियां पेश करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।'
जिंस डेरिवेटिव के नियम सभी के लिए रहेंगे समान
बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि जिंस डेरिवेटिव एक्सचेंजों के लिए जारी सभी नियम मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों तथा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जिंस डेरिवेटिव खंड पर लागू होंगे। इस महीने की शुरुआत में सेबी ने अग्रणी एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई को 1 अक्टूबर से जिंस डेरिवेटिव खंड शुरू करने की मंजूरी दी थी। पिछले साल दिसंबर में सेबी ने घोषणा की थी कि अक्टूबर, 2018 से देश में एकीकृत एक्सचेंज होंगे, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों को जिंस डेरिवेटिव में कारोबार की सुविधा मुहैया कराने की मंजूरी दी जाएगी। नियामक ने कहा है, 'यह साफ किया जाता है कि अब तक जिंस डेरिवेटिव एक्सचेंजों के लिए जारी नियम मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जिंस डेरिवेटिव खंड पर भी लागू होंगे।'
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