बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार उन्हें आसान दरों पर कर्ज मुहैया कराएगी। इसके तहत कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिया जाएगा और इसकी वसूली आसान किस्तों में की जाएगी। राज्य सरकार ने इस वर्ग के युवाओं में उद्यमिता के विकास को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योग विभाग की ओर से प्रशिक्षण और सहायता दी जाएगी। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया, 'कमजोर तबकों के युवाओं में उद्यमिता को लेकर रुचि काफी कम है। इसीलिए सरकार उन्हें बढ़ावा देगी। सरकार की ओर से ऐसे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। इसमें 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।'
राज्य सरकार इस योजना को अपने दम पर चलाएगी। प्रधान सचिव के मुताबिक इस बारे में बैंकों के साथ खराब अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत उद्यमियों को कर्ज मिलने के एक साल तक कोई रकम नहीं चुकानी होगी। कर्ज की वसूली 13वें महीने से शुरू होगी। उद्यमियों से राज्य सरकार 84 किस्तों में कर्ज की वसूली करेगी। इस पूरी योजना के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्राïवधान किया है। इसका पूरा वित्त भार राज्य सरकार की वेंचर कैपिटल फंड उठाएगी। इस योजना के तहत उद्यमियों का चयन उद्योग विभाग की परियोजना अनुश्रवण समिति की ओर से किया जाएगा। विभाग ने उद्यमियों को कारोबार के लिए प्रशिक्षण भी मुहैया कराएगा। एलएन मिश्रा सामाजिक व आर्थिक शिक्षण संस्थान और एएन सिन्हा संस्थान के साथ-साथ चार अन्य संस्थानों में इन्हें कारोबार, वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन और विपणन के गुर सिखाए जाएंगे। इन उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) से जुड़़ी सभी अहम परियोजनाओं को इस योजना से जोड़ा गया है।
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