► दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया आदेश, न्यायाधिकरण में अपील पर पहली अपील की जमा राशि होगी समायोजित
► विवादित कर/शुल्क/ जुर्माने की दूसरी अपील के लिए अब 10 फीसदी राशि ही करानी होगी जमा
दिल्ली उच्च न्यायालय से ऐसे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है, जो विवादित शुल्क/जुर्माने की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करते हैं। पहली अपील के लिए कारोबारियों को कर/शुल्क/जुर्माने की विवादित राशि का 7.5 फीसदी और दूसरी अपील करने पर अलग से 10 फीसदी राशि जमा करानी होती है। इस तरह कारोबारियों को विवादित राशि का 17.5 फीसदी हिस्सा जमा कराना होता है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील पर कुल 10 फीसदी राशि ही जमा कराने का आदेश दिया है, जिसमें पहली अपील के लिए जमा राशि समायोजित की जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर ने पिछले सप्ताह मैसर्स सनतानी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली व अन्य मामले के संदर्भ में अपने आदेश में कहा कि अधिकरण में दूसरी अपील करने पर विवादित कर/शुल्क/जुर्माने की 10 फीसदी राशि जमा करानी होगी। इसमें पहली अपील के दौरान जमा 7.5 फीसदी राशि समायोजित की जाएगी।
दिल्ली बिक्री कर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि अब न्यायाधिकरण में दूसरी अपील करने पर विवादित राशि का 10 फीसदी ही जमा कराना होगा यानी बची हुई 2.5 फीसदी राशि की जमा करानी होगी, क्योंकि 7.5 फीसदी राशि वह पहली अपील के दौरान जमा करा चुका है।