एमसीएक्स-एसएक्स के लाइसेंस नवीनीकरण में भ्रष्टाचार का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फाइनैंशियल टेक्नोलॉजिज इंडिया (एफटीआईएल) के संस्थापक जिग्नेश शाह को एमएसईआई (पूर्व नाम एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज) को लाइसेंस देने से जुड़े एक मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने शाह को भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 की धारा 120 और 420 के तहत गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, 'शाह से इस मामले में उनकी भूमिका और संलिप्तता के बारे में पूछताछ की गई लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। जांच में सहयोग नहीं देने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बुधवार को उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष हाजिर किया जाएगा।'सेबी के अधिकारियों ने कहा कि सेबी अधिकारियों और एमसीएक्स की मिलीभगत वाली धोखाधड़ी का यह मामला मुंबई की निजी कंपनी के प्रवर्तक, सेबी के तत्कालीन चार अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि धोखाधड़ी करते हुए उन्होंने कंपनी/स्टॉक एक्सचेंज को 2009-10 में मुद्रा वायदा कारोबार करने के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति दी है। सीबीआई ने कहा कि इन पर यह आरोप है कि स्टॉक एक्सचेेंज ने गलत तरीके से कुछ वित्तीय संस्थानों के साथ शेयर पुनर्खरीद करार किया, जो प्रतिभूति अनुबंध नियमन कानून, 1956 और अन्य नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही उसने मुद्रा वायदा परिचालन के लिए मान्यता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर इस तथ्य को दरकिनार किया। सीबीआई के अनुसार, सेबी ने कथित तौर पर निजी कंपनी/स्टॉक एक्सचेंज के 2010 में अन्य खंडों में कारोबार करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था लेकिन एक्सचेंज के लाइसेंस का नवीकरण कर दिया जबकि वह सेबी के नियमनों को पूरा नहीं करता था।
