बाजार नियामक सेबी ने दो कंपनियों, सन प्लांट कंस्ट्रक्शंस तथा क्रुतिबीभा कॉरपोरेशन को निवेशकों से कथित तौर पर अवैध तरीके से जुटाया गया धन लौटाने का आदेश दिया है। कंपनियों तथा उसके निदेशकों को पूंजी बाजार से चार साल के लिए प्रतिबंध करने के अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन्हें 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ राशि लौटाने का निर्देश दिया। सेबी की जांच में पाया गया कि सनप्लांट कंस्ट्रक्शंस ने सार्वजनिक निर्गम नियमों का पालन किए बिना भुनाने वाले तरजीही शेयर (आरपीएस) 3,212 निवेशकों को जारी कर करीब 24 करोड़ रूपए जुटाए। वहीं क्रुतिबीभा ने 2,081 लोगों को तरजीही शेयर जारी कर 3.84 करोड़ रुपये जुटाए। क्रुतिबीभा ने दावा किया कि उसने निवेशकों को 2.57 करोड़ रुपये लौटा दिया है। चूंकि शेयर 50 से अधिक लोगों को जारी किए गए, ऐसे में प्रतिभूति बाजार में सूचीबद्ध कराना जरूरी था। हालांकि दोनों कंपनी इस नियम का पालन करने में विफल रहीं। सेबी ने कहा कि कंपनियों तथा उसके निदेशकों को 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ धन लौटाने को कहा हैं। कंपनियां अगर आदेश का पालन करने में विफल रहती हैं तो सेबी कुर्की और जब्ती कार्रवाई शुरू करेगा। इसके अलावा सेबी ने कंपनियों तथा उसके निदेशकों को पूंजी बाजार में प्रवेश से चार साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
