भारतीय बाजार में नेस्ले इंडिया को बड़ा झटका देते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उसे देश भर से सभी 9 प्रकार के मैगी इंस्टैंट नूडल्स वापस मंगाने का आदेश दिया है। कई जानलेवा रसायन निश्चित मात्रा से अधिक होने के कारण कई राज्य मैगी नूडल्स की बिक्री पर पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। इसे मनुष्यों के उपभोग के लिए असुरक्षित करार दिया है।
नेस्ले इंडिया ने आज देश भर से मैगी नूडल्स हटाने का फैसला किया और उसके कुछ घंटों के बाद ही प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया। खाद्य संरक्षा नियामक ने कंपनी को तुरंत प्रभाव से इसका उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात और वितरण बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि नेस्ले एसए के मुख्य कार्याधिकारी पॉल बुल्के ने इस आरोप को खारिज किया कि मैगी इंस्टैंट नूडल्स में सीसा निश्चित मात्रा से अधिक था। बुल्के ने बताया कि नेस्ले इंडिया ने उपभोक्ताओं के बीच बनी 'इस पूरी भ्रामक स्थिति' को देखते हुए बाजार से मैगी नूडल्स हटाने का फैसला किया है। उन्होंने स्वीकार किया, 'उपभोक्ताओं का विश्वास डिगा है।'
नेस्ले के रुख को दोहराते हुए बुल्के ने जोर देकर कहा कि कंपनी ने आंतरिक और स्वतंत्र जांच कराई है और उसमें सीसे की मौजूदगी की बात साबित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कंपनी मैगी में एमएसजी नहीं मिलाती है। उन्होंने कहा, 'हम दुनिया के सभी बाजारों के लिए एक ही जैसे सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं।' हालांकि इस प्रतिबंध से नेस्ले को खासा नुकसान होगा क्योंकि मैगी उसके राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले ब्रांडों में है। बुल्के ने बताया कि कंपनी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की योजना नहीं बना रही है। उन्होंने कहा, 'हम सहयोग करना चाहते हैं। हम सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और अपनी बात विस्तार से उनके सामने रखेंगे।'
बुल्के ने कहा कि परीक्षण मानकों की सही समझ नहीं होने के कारण यह मुश्किल हुई होगी। उन्होंने दोहराया, 'हमारे सभी परीक्षणों में सीसे की मात्रा सामान्य से बेहद कम पाई गई है।' कंपनी अब सरकारी प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किए गए विभिन्न मानकों और प्रक्रियाओं को समझना चाहती है, जिनमें मैगी का परीक्षण किया गया है क्योंकि उसे लगता है कि परीक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण ही 'भ्रम' हो रहा है। फिलहाल नेस्ले इंडिया के कुल राजस्व में मैगी नूडल्स की हिस्सेदारी 3,000 करोड़ रुपये सालाना है। गुरुवार की रात एफएसएसएआई के मुख्य कार्याधिकारी युद्घवीर सिंह मलिक ने कहा था कि प्राधिकरण अभी विभिन्न एफडीए से मिली रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है और मैगी को बाजार से वापस बुलाने का फैसला अगले सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है। हालांकि खबरों के अनुसार एफएसएसएआई ने इस मामले पर फैसला ले लिया है क्योंकि गुजरात, तमिलनाडु, असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लिए गए मैगी नूडल्स के नमूनों में सीसे की अत्यधिक मात्रा मिलने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कई खाद्य पदार्थों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) प्राकृतिक तौर पर होता है, लेकिन नेस्ले इंडिया उत्पाद के पैकेटों पर 'नो ऐडेड एमएसजी' लिखने के कारण फंस गई है। मलिक के अनुसार एमएसजी 'स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक होने के बजाय लेबलिंग से जुड़ा मुद्दा है।' एफएसएसएआई ने नेस्ले इंडिया पर 'मैगी ओट्स मसाला नूडल्स' के मामले में भी एफएसएस अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
नेस्ले ने लगाई उच्च न्यायालय में गुहार
उत्ताराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाए जाने को चुनौती देने वाली नेस्ले इंडिया की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए उसे 15 जून तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में इस बात को आधार बनाया गया है कि प्रदेश सरकार ने जांच रिपोर्ट को कंपनी के साथ साझा किए बिना उसके विनिर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाकर एकतरफा फैसला लिया है।
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on
"as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your
financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all
the information prior to taking any investment decision.
While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock
price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any
independent service provider is/are liable for any information errors,
incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on
information contained herein.