EPFO e-Nomination केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। किसी EPF सदस्य की मृत्यु होने पर उसके PF से जुड़ी रकम का दावा कौन कर सकता है, इसमें नॉमिनेशन की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा Employees’ Pension Scheme यानी EPS और Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme यानी EDLI से जुड़े लाभों के लिए भी परिवार की जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है।
EPFO के सदस्य पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। सदस्य अपनी नौकरी के दौरान जरूरत के अनुसार नॉमिनेशन दर्ज या अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आधार आधारित e-Sign के जरिए ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। EPFO के नियमों के तहत इसके लिए ऑफलाइन Form 2 का विकल्प भी मौजूद है।
परिवार है तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
EPF नियमों में नॉमिनेशन के लिए सदस्य की पारिवारिक स्थिति को महत्वपूर्ण माना गया है।
अगर सदस्य का परिवार है, तो सामान्य तौर पर नॉमिनेशन परिवार के योग्य सदस्यों के पक्ष में किया जाता है। ईपीएफओ की ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में विवाहित सदस्य को अपने पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी फैमिली डीटेल्स में दर्ज करनी होती है। यह जानकारी तब भी देनी होती है, जब सदस्य उन्हें EPF की रकम के लिए नॉमिनी नहीं बनाना चाहता हो।
वहीं, अगर किसी सदस्य का कोई परिवार नहीं है, जैसा कि EPF नियमों में परिभाषित किया गया है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। लेकिन बाद में जब सदस्य का परिवार बन जाता है, तो पुराना नॉमिनेशन मान्य नहीं रहता। ऐसी स्थिति में नया नॉमिनेशन करना पड़ता है।
इसलिए अविवाहित सदस्य द्वारा माता-पिता, भाई-बहन या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया नॉमिनेशन शादी के बाद दोबारा जांचना जरूरी है।
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शादी या बच्चे के जन्म के बाद जरूर अपडेट करें जानकारी
परिवार में बदलाव होने पर EPFO रिकॉर्ड अपडेट करना महत्वपूर्ण है। शादी होने, बच्चे के जन्म या किसी नॉमिनी परिवार सदस्य की मृत्यु जैसी स्थिति में सदस्य को अपनी फैमिली डीटेल्स और नॉमिनेशन की समीक्षा करनी चाहिए।
खास तौर पर शादी के बाद पहले से दर्ज नॉमिनेशन को वैसे ही छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि परिवार की स्थिति बदलने से नॉमिनेशन के नियम भी प्रभावित हो सकते हैं।
EPS और EDLI के लिए भी जरूरी है फैमिली डीटेल्स
EPFO के तहत सदस्य को केवल PF खाते की जानकारी ही नहीं संभालनी होती। EPF के साथ EPS और EDLI भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं।
EPFO के अनुसार EPF Scheme के तहत किया गया नॉमिनेशन EDLI पर भी लागू होता है। वहीं EPS के मामले में सदस्य को अपने पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी देनी होती है। अगर सदस्य का कोई परिवार नहीं है, तो योजना के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है।
इसलिए e-Nomination करते समय Family Details को सही तरीके से भरना जरूरी है।
EPFO e-Nomination ऑनलाइन कैसे करें?
EPFO की ऑनलाइन e-Nomination सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए UAN का Aadhaar से सत्यापित होना और Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी है। प्रक्रिया को सामान्य तौर पर इस तरह पूरा किया जा सकता है:
- EPFO Member Portal पर UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- Manage विकल्प में जाकर E-Nomination चुनें।
- स्क्रीन पर दिखाई जा रही अपनी व्यक्तिगत जानकारी को जांचें।
- Family Declaration की प्रक्रिया में जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करें।
- परिवार के सदस्यों का नाम, Aadhaar नंबर, जन्मतिथि, संबंध, पता और जरूरी फोटो जैसी जानकारी भरें।
- अगर नॉमिनी नाबालिग है, तो उसके लिए जरूरी Guardian Details दर्ज करें।
- इसके बाद EPF के लिए नॉमिनी या नॉमिनी चुनें और प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा तय करें।
- अगर एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो सभी के हिस्से का कुल योग 100 प्रतिशत होना चाहिए।
- Family Details सेव करने के बाद EPF Nomination को सेव करें।
- इसके बाद Aadhaar-based e-Sign पूरा करें।
- Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके e-Sign प्रक्रिया पूरी करें।
- अंत में Nomination History में जाकर जांचें कि नॉमिनेशन सफलतापूर्वक दर्ज हुआ है या नहीं।
सिर्फ जानकारी भरना काफी नहीं
e-Nomination की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण e-Sign है। केवल नॉमिनी की जानकारी भरकर प्रक्रिया छोड़ देने से नॉमिनेशन पूरा नहीं माना जाता।
इसलिए OTP के जरिए Aadhaar-based e-Sign पूरा करना जरूरी है। इसके बाद Nomination History में जाकर इसकी स्थिति जरूर जांच लें।
नॉमिनी बदलना हो तो क्या करें?
अगर सदस्य बाद में अपना नॉमिनी बदलना चाहता है, तो नया नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है। EPFO के अनुसार नया e-Signed nomination पहले किए गए e-Signed nomination की जगह लेता है।
यानी पुराने e-Signed nomination में सीधे बदलाव करने के बजाय नया नॉमिनेशन दाखिल करना होता है।
इसलिए परिवार में कोई बड़ा बदलाव होने पर नॉमिनेशन को दोबारा जांचना जरूरी है।
क्या EPF Nomination ऑफलाइन भी किया जा सकता है?
हां। EPFO के तहत नॉमिनेशन के लिए निर्धारित Form 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फॉर्म में नॉमिनी की जानकारी और प्रत्येक नॉमिनी को मिलने वाले PF संचय के हिस्से का विवरण दर्ज किया जाता है। यह फॉर्म EPF और EPS से जुड़ी नॉमिनेशन जरूरतों को कवर करता है।
हालांकि, जिन सदस्यों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वे e-Nomination के जरिए डिजिटल तरीके से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
UAN, Aadhaar और OTP किसी के साथ शेयर न करें
EPFO से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के दौरान अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। UAN, Aadhaar नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी या OTP किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें।
अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर या किसी अन्य बहाने से आपके लिए e-Nomination कराने की पेशकश करता है, तो उसे अपनी संवेदनशील जानकारी देने से बचें। EPFO की ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल सदस्य खुद कर सकता है।