क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टो-परिसंपत्तियां नियामकीय नीति के लिए भले ही दु:स्वप्र हों लेकिन एक स्तंभकार के लिए वे प्रसन्नता का विषय हैं। हाल के दिनों में इस विषय पर अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल, यह विषय महत्त्वपूर्ण है।
क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की बात करें तो इन्हें एक समान रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और एक टोकन उदाहरण के लिए बिटकॉइन के गुण और उपयोगिता एक्सआरपी जैसे किसी अन्य टोकन से एकदम अलग हो सकते हैं। गुणों में यह विविधता इनके वर्गीकरण को लेकर भ्रम उत्पन्न करती है। इसके कुछ गुण प्रतिभूतियों के समान हैं तो कई उससे मेल नहीं खाते।
इसकी बुनियाद भले ही विनिमय के माध्यम के रूप में सरकारी मुद्रा का बेहतर प्रतिस्थापन हो लेकिन भारत में एक परिसंपत्ति के रूप में क्रिप्टो की कीमत के संदर्भ में कठिन नीतिगत और नियामकीय सवाल भंडारण मूल्य के रूप में उठ रहे हैं। इन पर प्रतिबंध की मांग करने वालों की दलील यह है कि ये डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, इनका कारोबार अटकलबाजी पर केंद्रित है और इसलिए ये खुदरा निवेशकों के लिए अप्रत्याशित रूप से अस्थिर परिसंपत्तियां हैं। बहरहाल, खूबसूरती की तरह इसका मूल्य भी धारण करने वाले की आंखों में होता है। यदि दो करोड़ भारतीयों (ज्यादातर युवा) ने यह परिसंपत्ति रखी है तो आर्थिक स्वतंत्रता की इस अभिव्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध की दलील सावधानीपूर्वक सामने रखी जाए। देश में बीते कई दशक में वित्तीय क्षेत्र के नियमन में ऐसे विध्वंसकारी नवाचार के समय एक खास तरह का रुख देखने को मिला है। समाजवाद के उभार के समय आमतौर पर यही रुख था कि उन परिसंपत्तियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए जो सामाजिक रूप से वांछित नहीं थीं। उदाहरण के लिए वायदा अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1952 स्पष्ट रूप से ‘एक ऐसा अधिनियम था जो वस्तु कारोबार में विकल्पों पर रोक लगाने के लिए था’ जिसे सितंबर 2015 में खत्म कर दिया गया। हालांकि जोखिम प्रबंधन के विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि वस्तुओं के मामले में विकल्प एक अहम आर्थिक उद्देश्य पूरा करते हैं और आखिरकार जनवरी 2020 में देश में वस्तुओं में विकल्प कारोबार की इजाजत दी गई।
उदारीकरण के बाद भारत ने सीधे प्रतिबंधों से दूरी बना ली। उदाहरण के लिए सन 1998 की डेरिवेटिव से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की थी कि इस बाजार को नियंत्रित तरीके से खोला जाए और कुछ डेरिवेटिव मसलन व्यक्तिगत वायदा शेयरों पर रोक लगाई जाए। चार वर्ष बाद जब नियामक अन्य देशों के बाजारों के उदाहरण से यह सुनिश्चित हो गया कि इस ‘नवाचार’ से कोई नुकसान नहीं है तो इसकी इजाजत दे दी गई। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर वायदा बाजार अब रोजाना 85,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करता है।
वित्तीय क्षेत्र में ऐसे ‘नवाचार’ को लेकर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण अक्सर उचित होता है क्योंकि निवेशकों के संरक्षण को प्राथमिकता देना उचित माना जाता है। यह ठीक है लेकिन नियामकों को इसे स्वचालित रास्ता नहीं बना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि इससे नवाचारों का दम घुट सकता है और इससे तमाम अवसर गंवाए जा सकते हैं। यह याद करना उचित होगा कि आज जो फिनटेक उत्पाद वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति में मददगार हैं उन्हें एक समय इस काबिल नहीं माना जाता था। उस समय इन पर भी प्रतिबंध की मांग होती थी जिन्हें खुशकिस्मती से स्वीकार नहीं किया गया। यह भी याद रखना उचित होगा कि फिनटेक की तरह क्रिप्टो-परिसंपत्तियों और आईटी सेवाओं के बीच भी गहरा संबंध है। इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वह नियामकों और कानून निर्माताओं को याद दिलाता है कि किसी पेशे, व्यापार या कारोबार को प्रतिबंधित करने वाले कदम के पीछे उचित कारण होने चाहिए और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में जब तक प्रतिबंध का कोई बड़ा कारण न हो तब तक न्यायिक निगरानी कठिन होगी। साबित करने का बोझ सरकार पर होता है। उसे ही यह दिखाना होता है कि जनता का बड़ा हिस्सा इन परिसंपत्तियों पर रोक चाहता है। यदि प्रतिबंध के बजाय नियमन के साथ आगे बढ़ा जाता है तो उन कारणों को समझना आवश्यक होगा कि आखिर क्यों भारतीय नियामकों ने इस तेजी से उभरते परिसंपत्ति वर्ग को तत्काल नियमित नहीं किया तथा ऐसे विधान क्यों नहीं बनाए गए कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब हम क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की बात करते हैं तो न तो आरबीआई और न ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को इनसे निपटने के लिए सशक्त बनाया गया है।
शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्च में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने 2013 में कहा था कि मौजूदा व्यवस्था में खामियां हैं जहां किसी नियामक के पास प्रभार नहीं है। उसने यह भी कहा था, ‘बीते वर्षों के दौरान ये समस्याएं तकनीकी और वित्तीय नवाचारों से और बिगड़ जाएंगी।’ इस आधार पर तथा अन्य बातों पर विचार करते हुए रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि एक एकीकृत वित्तीय एजेंसी बनाई जाए जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू करे तथा बैंकिंग और भुगतान से इतर सभी वित्तीय फर्म के लिए माइक्रो प्रूडेंशियल कानून बनने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सभी एकीकृत वित्तीय नियामक ढांचे पर विचार करें ताकि हमें भविष्य में समस्या न हो। लब्बोलुआब यह है कि आमतौर पर नवाचार तभी होता है जब कानूनी प्रक्रिया में कुछ छूट ली जाती है। अक्सर नियामकीय ढांचे को नियमन का तरीका तलाश करना होता है। क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की विशेषताओं को देखते हुए नियामकों को इन परिसंपत्तियों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए परिसंपत्ति तैयार करनी होगी। जब ऐसी परिसंपत्तियों का नियमन होता है तो सुरक्षित निवेशक और उपभोक्ता इस बात पर निर्भर होंगे कि नियामक को परिसंपत्तियों की कितनी समझ रखता है। बुनियादी तौर पर क्रिप्टो-परिसंपत्ति के मामले में उपभोक्ताओं के लिए बाजार विफलता के जोखिम वैसे ही हैं जैसे कि अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के मामले में। ये हैं साइबर सुरक्षा भंग होना, बचत का गंवाना, अनुचित व्यवहार आदि।
बहरहाल, क्रिप्टो-परिसंपत्ति प्रबंधन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था बाजार विफलता के विशिष्ट बिंदु उत्पन्न कर सकती है। इस गतिविधि को समझने और इसकी निगरानी करने के लिए नियामकीय क्षमता विकसित करना अहम है। ऐसा करके ही ग्राहकों का संरक्षण किया जा सकता है तथा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
(लेखक एनसीएईआर में प्राध्यापक और पूर्व अफसरशाह हैं)
