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NPS में शामिल होना और आसान! क्या है नया StAR NPS प्लेटफॉर्म, जो आपको पेंशन फंड बनाने में करेगा मदद

PFRDA ने 'StAR NPS' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे अब बिना किसी कागजी कार्रवाई के डिजिलॉकर और CKYC के जरिए आसानी से NPS खाता खुलवाया जा सकेगा

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ऋषभ राज   
Last Updated- June 05, 2026 | 3:39 PM IST

National Pension System (NPS): पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़ने वाले लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। PFRDA ने बीते गुरुवार को एक नया डिजिटल ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क पेश किया, जिसके तहत ‘StAR NPS’ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसे BSE टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) ने तैयार किया है। यह नया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से ‘पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस’ (PoPs) के इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। 

क्या है StAR NPS प्लेटफॉर्म?

StAR NPS एक तकनीक-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से PoPs और उनके साथ जुड़े पेंशन एजेंट्स का नेटवर्क अब नए NPS सब्सक्राइबर्स को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से जोड़ सकेगा।

PFRDA के सर्कुलर के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म का मकसद सब्सक्राइबर्स को एक आसान और डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा देना है। इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ-साथ अलग-अलग तरह के पेंशन एजेंट्स भी सब्सक्राइबर्स की मदद कर सकेंगे। यह नया प्लेटफॉर्म NPS से जुड़ी दूसरी संस्थाओं, जैसे सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (CRAs) और ट्रस्टी बैंक, के साथ आसानी से तालमेल बिठाकर काम करेगा।

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कैसे काम करेगी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया?

‘StAR NPS’ प्लेटफॉर्म पर खाता खुलवाने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी।

  • कागजी कार्रवाई से मुक्ति: ग्राहक की जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाई जाएंगी।
  • डिजिटल KYC: KYC वेरिफिकेशन के लिए CKYC और DigiLocker से वेरिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • पहला कंट्रीब्यूशन: KYC और ऑनबोर्डिंग की औपचारिकताएं पूरी होते ही सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पहला कंट्रीब्यूशन जमा कर सकेंगे।
  • PRAN जनरेशन: यह पैसा सीधे ट्रस्टी बैंक को भेजा जाएगा। जैसे ही बैंक को फंड मिलने की पुष्टि होगी, CRA सिस्टम के साथ मिलकर सब्सक्राइबर का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जेनरेट हो जाएगा।

कितना लगेगा चार्ज?

नए फ्रेमवर्क के तहत NPS खाता खुलवाने के लिए 200 रुपये (टैक्स अलग से) का चार्ज देना होगा। PFRDA ने स्पष्ट किया है कि ‘StAR NPS’ प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने और उसे एक्सेस करने से जुड़े सभी चार्ज संबंधित PoP (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) ही वहन करेंगे।

क्या पेंशन फंड चुनने की आजादी रहेगी?

पेंशन रेगुलेटर ने साफ किया है कि ‘StAR NPS’ प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी सब्सक्राइबर्स के लिए किसी भी नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। वे पहले की तरह अपनी पसंद का पेंशन फंड मैनेजर चुन सकेंगे, निवेश का विकल्प तय कर सकेंगे और एसेट एलोकेशन भी अपनी जरूरत के मुताबिक तय करने की पूरी आजादी उनके पास बनी रहेगी।

फिलहाल कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

अभी शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म के जरिए केवल कुछ जरूरी सेवाएं ही मिलेंगी, जिनमें ये शामिल हैं: 

  • नए NPS सब्सक्राइबर्स का रजिस्ट्रेशन (ऑनबोर्डिंग)।
  • खाता खुलवाते समय पहला कंट्रीब्यूशन जमा करना।
  • खाता खुलने के बाद आगे के सब्सक्रिप्शन (कंट्रीब्यूशन) को प्रोसेस करना।

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कौन खुलवा सकता है खाता?

फिलहाल PFRDA ने इस फ्रेमवर्क के लिए पात्रता के नियम तय किए हैं। इसके तहत:

  • केवल भारत में रहने वाले नागरिक (Resident Indians) ही इसके एलिजिबल हैं।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष होनी चाहिए।

PoPs के लिए क्या हैं जरूरी नियम और शर्तें?

जो भी PoP इस ‘StAR NPS’ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें BTPL के साथ एक ‘एंड यूजर एग्रीमेंट’ (End User Agreement) करना होगा।

रेगुलेटर ने यह भी साफ कर दिया है कि इस नए प्लेटफॉर्म के आने से PoPs की अपनी रेगुलेटरी जिम्मेदारियां कम या खत्म नहीं होंगी। अगर कोई सब्सक्राइबर स्कीम से बाहर होना चाहता है या पैसे निकालना चाहता है, तो ये सभी प्रक्रियाएं PFRDA के मौजूदा नियमों के तहत ही पूरी की जाएंगी।

इसके अलावा, प्लेटफॉर्म की संरचना (आर्किटेक्चर) या प्रक्रियाओं में किसी भी बड़े बदलाव के लिए PFRDA की मंजूरी लेना जरूरी होगा। वहीं, पूरे सिस्टम के संचालन, डेटा सिक्योरिटी और दूसरी संस्थाओं के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी BTPL की होगी।

First Published : June 5, 2026 | 3:25 PM IST