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ITR Status Check: ITR फाइल के बाद खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस करें ट्रैक, जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

आप इनकम टैक्स पोर्टल पर AY 2026-27 का ITR स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बिना लॉग इन और लॉग इन करके स्टेटस देखने का पूरा तरीका यहां जानें

Published by
ऋषभ राज   
Last Updated- June 30, 2026 | 4:12 PM IST

ITR Filing 2026-27: अगर आपने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, तो आपके लिए अगला जरूरी काम इसके स्टेटस पर नजर रखना है। समय पर स्टेटस चेक करने से यह तय हो जाता है कि आपका रिटर्न बिना किसी गड़बड़ी के प्रोसेस हो रहा है और आपका टैक्स रिफंड भी बिना किसी देरी के बैंक खाते में आ जाएगा।

इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘ITR Status’ सर्विस मिलती है। इसकी मदद से आप घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके रिटर्न पर क्या कार्रवाई हुई है।

क्या है ITR स्टेटस सर्विस और क्यों है जरूरी?

यह ई-फाइलिंग पोर्टल की एक बेहद जरूरी ऑनलाइन सुविधा है। इसकी मदद से कोई भी टैक्सपेयर अपने PAN कार्ड पर फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का मौजूदा स्टेटस आसानी से देख सकता है। सिर्फ आम टैक्सपेयर ही नहीं, बल्कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatories), ई-रिटर्न इंटरमीडियरी (ERIs) और प्रतिनिधि निर्धारिती (Representative Assessees) भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस सर्विस का फायदा सिर्फ स्टेटस देखने तक ही सीमित नहीं है। इसकी मदद से आप:

  • ITR-V एक्नॉलेजमेंट (पावती) डाउनलोड कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन यूटिलिटी से भरा गया JSON डेटा निकाल सकते हैं।
  • पूरे ITR फॉर्म की PDF कॉपी संभाल कर रख सकते हैं।
  • डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके अलावा, अगर आपका वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तो उसकी जानकारी भी समय पर मिल जाती है।

स्टेटस चेक करने के दो आसान तरीके

इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेटस देखने के दो विकल्प मिलते हैं। पहला तरीका बिना लॉग इन किए (Pre-login) काम करता है और दूसरा तरीका अकाउंट में लॉग इन (Post-login) करने के बाद इस्तेमाल होता है।

तरीका 1: बिना लॉग इन किए तुरंत देखें स्टेटस (Pre-login Method)

अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है या आप लॉग इन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  • स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • स्टेप 2: होमपेज पर ही आपको ‘Income Tax Return (ITR) Status’ का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: अब अपना ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • स्टेप 4: इसके बाद ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: आपके दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP आएगा।
  • स्टेप 6: इस OTP को पोर्टल पर डालकर सबमिट करें। आपके रिटर्न का करेंट स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

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तरीका 2: लॉग इन करके देखें पूरी डिटेल (Post-login Method)

अगर आप अपने टैक्स रिकॉर्ड की पूरी हिस्ट्री और पूरी जानकारी देखना चाहते हैं, तो लॉग इन वाला तरीका सबसे बेस्ट है:

  • स्टेप 1: अपने यूजर ID और पासवर्ड की मदद से ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • स्टेप 2: मुख्य डैशबोर्ड पर जाकर ‘e-File’ मेन्यू में जाएं, फिर ‘Income Tax Returns’ और उसके बाद ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: यहां आपको अब तक फाइल किए गए सभी रिटर्न की एक पूरी लिस्ट दिखाई देगी।
  • स्टेप 4: इस पेज पर दिए गए ‘View Details’ ऑप्शन पर जाकर आप यह देख सकते हैं कि आपका रिटर्न इस समय किस स्टेज पर है। यहीं से आप अपनी पुरानी रसीदें, PDF फॉर्म और इंटीमेशन ऑर्डर भी डाउनलोड कर सकते हैं।

पोर्टल पर मिलने वाले कुछ दूसरे खास फीचर्स

लॉग इन करने के बाद टैक्सपेयर्स को कुछ और बेहतरीन टूल्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप ‘Filter’ विकल्प का इस्तेमाल करके किसी खास असेसमेंट ईयर या फाइलिंग के प्रकार के आधार पर पुराने रिटर्न खोज सकते हैं। इसके साथ ही, आप अपने सभी फाइल किए गए रिटर्न की पूरी लिस्ट को ‘Excel’ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट (डाउनलोड) करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रख सकते हैं।

पैन कार्ड को लेकर आई जरूरी चेतावनी

ITR स्टेटस चेक करते समय कुछ टैक्सपेयर्स को पोर्टल पर एक विशेष अलर्ट दिखाई दे सकता है। अगर आपका पैन (PAN) कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वह ‘Inoperative’ यानी निष्क्रिय हो जाता है।

पोर्टल का सिस्टम ऐसे यूजर्स को साफ तौर पर अलर्ट करता है कि निष्क्रिय पैन होने की स्थिति में टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि, पोर्टल पर ही ‘Link Now’ का एक विकल्प भी मिलता है, जहां जाकर आप जरूरी फीस का भुगतान करके अपने पैन और आधार को तुरंत लिंक कर सकते हैं। समय पर रिफंड पाने और किसी भी परेशानी से बचने के लिए पैन का एक्टिव होना और रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा होना बेहद जरूरी है।

First Published : June 30, 2026 | 4:12 PM IST