सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने Birla Pacific Medspa और यशवर्धन बिरला समेत 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने Birla Pacific Medspa के आईपीओ की लिस्टिंग एग्रीमेंट्स के नियमों का उल्लंघन किया है।
नियमों का उल्लघंन करने के कारण सेबी ने बिरला पैसिफिक मेडस्पा लिमिटेड पर 1.07 करोड़ रुपए, अभिजीत देसाई पर 32 लाख रुपए, पीवीआर मूर्ति पर 26 लाख रुपए और यशवर्धन बिरला, वेंकटेशवरलू नेलाभोटला, मोहनदास अडिगे, अनोज मेनन, राजेश शाह, उपकार सिंह कोहली और तुषार दे पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने 7-15 जुलाई 2011 के बीच बिरला पैसिफिक मेडस्पा लिमिटेड के आईपीओ की जांच की थी। बिरला पैसिफिक मेडस्पा लिमिटेड के शेयर 7 जुलाई 2011 को बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हुए थे और 20-23 जून 2011 के बीच इस कंपनी के आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन को खोला गया था।
लिस्टिंग के दौरान कंपनी के शेयर प्राइस में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जांच के बाद सेबी ने 28 सितंबर को अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि कंपनी के आईपीओ का इश्यू प्राइस 10 रुपए प्रति शेयर था लेकिन कंपनी 23.35 रुपए की लिस्टिंग के साथ इस शेयर में 154 फीसदी का उछाल देखने को मिला।
इसके अलावा सेबी ने ये भी पाया कि आईपीओ की बची हुई राशि जो कि 31.54 करोड़ रुपए थी, उसे दूसरे ग्रुप कंपनियों को नहीं दिया गया। जो कि इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट के तहत आता है। वहीं इस राशि में से 18.54 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया।
सेबी ने पाया दोषी
इसके अलावा सेबी की जांच में बीपीएमएल, देसाई और मूर्ति जो कि स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी की तिमाही फाइलिंग के लिए हस्ताक्षरकर्ता भी आरोपी सिद्ध हुए। इन्होंने उन्होंने वेरिएशन और प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन की सही जानकारी अपने दस्तावेज में नहीं दी।
