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टी प्लस 2 आधार पर म्युचुअल फंडों में निपटान चक्र

अगले महीने से म्युचुअल फंड निवेश निकासी यानी रीडम्पशन की रकम निवेशकों के बैंक खाते में तीन दिन के भीतर जमा करा देंगे। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि फरवरी से उद्योग…

March 31 deadline: Relief for mutual fund investors on re-KYC directive

अगले महीने से म्युचुअल फंड निवेश निकासी यानी रीडम्पशन की रकम निवेशकों के बैंक खाते में तीन दिन के भीतर जमा करा देंगे। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि फरवरी से उद्योग टी प्लस 2 निपटान चक्र की ओर बढ़ जाएगा।

एम्फी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, आज से भारतीय इक्विटी बाजार सभी शेयरों के लिए टी प्लस वन निपटान चक्र की ओर बढ़ चला है और इस तरह से पहले के मुकाबले एक दिन पहले निपटान हो जाएगा।

म्युचुअल फंड के निवेशकों को इसका फायदा देने के लिए फैसला लिया गया है कि सभी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) इक्विटी योजनाओं के लिए निवेशकों को भुगतान में टी प्लस 2 निपटान चक्र अपनाएंगे और यह एक साथ 1 फरवरी, 2023 से लागू होगा।

टी प्लस 2 का मतलब है कारोबार का दिन और अगला दो कारोबारी दिवस। अगर कोई निवेशक सोमवार को म्युचुअल फंड की यूनिट बेचता है तो उसके खाते में रकम बुधवार को जमा कराई जाएगी।

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नवंबर में बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंड यूनिटधारकों के लिए लाभांश व रीडम्पशन की रकम के हस्तांतरण की समयसारणी में संशोधन किया था और तीन कारोबारी दिवस में निवेश निकासी की रकम का हस्तांतरण अनिवार्य किया था जबकि लाभांश सात कारोबारी दिवस में।

First Published - जनवरी 27, 2023 | 10:47 PM IST

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