अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है क्योंंकि फ्यूचर समूह व रिलायंस के बीच 3.4 अरब डॉलर के सौदे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू कराना जरूरी है। एमेजॉन ने सेबी से अनुरोध किया है कि वह भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को इस सौदे से संबंधित ऑब्जर्वेशन लेटर तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्देश दे।
इस साल जनवरी में सेबी ने फ्यूचर समूह की योजना और परिसंपत्ति की बिक्री रिलायंस को करने की मंजूरी दे दी थी और इस आधार पर बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने भी 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट दे दी थी। सेबी ने कुछ शर्तों के साथ इस सौदे की मंजूरी इसकी घोषणा के पांच महीने के बाद दी थी। सौदे का ऐलान पिछले साल अगस्त में हुआ था।
हालांकि इस महीने सर्वोच्च न्यायालय ने एमेजॉन के हक में फैसला दिया यानी किशोर बियाणी के फ्यूचर समूह व मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के बीच हुए सौदे के खिलाफ फैसला हुआ। इस फैसले ने फ्यूचर व रिलायंस के 3.4 अरब डॉलर के विलय सौदे पर अभी विराम लगा दिया है।
अपने पत्र में एमेजॉन ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जिसने सिंगापुर इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जारी अंतरिम फैसले को सही बताया है। एमेजॉन ने कहा कि आब्जर्वेशन लेटर शर्तिया थी, जो जारी कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्बिट्रेशन के आदेश को लागू करने योग्य बताया है।
एमेजॉन ने 17 अगस्त, 2021 के पत्र में कहा है, आर्बिट्रेशन का आदेश और जिसकी वैधता की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है, उसे देखते हुए एमेजॉन सेबी से अनुरोध करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक मेंं जरूरी कदम उठाए। दिलचस्प रूपसे फ्यूचर रिटेल ने शनिवार को एमेजॉन डॉट कॉम इंक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में नया मामला दाखिल किया है ताकि 3.4 अरब डॉलर के सौदे की मंजूरी हासिल कर सके, जिसे अमेरिकी कंपनी ने चुनौती दी है।