ब्रिटेन की अदालत ने स्पाइसजेट के साथ कनाडा की विमान निर्माता डी हेवीलैंड के आनुबंधिक विवाद पर विमान निर्माता के हक में फैसला दिया है और कहा है कि वह विमानन कंपनी से 4.29 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति की हकदार है।
उच्च न्यायालय ने यह फैसला डी हेवीलैंड की तरफ से स्पाइसेजट के खिलाफ दायर मुकदमे में दिया, जब स्पाइसजेट 14 क्यू-400 विमानों के ऑर्डर पर डिलिवरी पूर्व भुगतान में नाकाम रही। विमान निर्माता ने खरीद समझौता समाप्त किए जाने पर नोटिस भेजा था और 4.29 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति का दावा किया था।
हालिया फैसले में ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने विमान निर्माता के दावे को सही ठहराते हुए कहा कि स्पाइसजेट ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि डी डेवीलैंड विमानन कंपनी से 4.29 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति की हकदार है। भारतीय कानून के तहत इस फैसले को लागू कराने के लिए अलग से अदालत में आवेदन करना होगा।
स्पाइसजेट ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने आज कहा, उसी अदालत ने आदेश के खिलाफ अपील की इजाजत दी है और हम अदालत की तय समयसीमा में अपील करेंगे। स्पाइसजेट क्यू-400 विमानों का इस्तेमाल यात्री व माल के परिवहन में करती है, जिसकी विनिर्माता कनाडा की डी हेवीलैंड है। साल 2017 में स्पाइसजेट ने 25 क्यू-400 विमान खरीदने का करार किया था। पांच विमानों की उसने डिलिवरी ली, लेकिन 15 विमानों के लिए डिलिवरी पूर्व भुगतान करने में नाकाम रही।
