उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जारी की गई नई वस्त्र एवं गारमेंट नीति के तहत उद्यम स्थापित करने वालों को कामगारों की भर्ती पर भी सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति में भूमि खरीद, पूंजी सब्सिडी, बिजली बिल के साथ ही निर्यात भाड़ा और विपणन लागत में भी छूट दी जाएगी। केंद्र सरकारी की योजना के तहत वस्त्र उद्योग के लिए बन रहे पीएम मित्र पार्कों में उद्यम स्थापित करने वालों के लिए विशेष प्रोत्साहनों का एलान किया गया है।
नई वस्त्र एवं गारमेंट नीति के तहत सरकारी प्रतिष्ठानों, विभागों अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यम लगाने वाले निवेशकों को जमीन की कुल लागत का 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में यह सब्सिडी 15 फीसदी ही रहेगी। सब्सिडी किसी भी दशा में परियोजना की कुल लागत के 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी। पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ व हरदोई में विकसित हो रहे वस्त्र पार्कों में भी उद्यम लगाने वाले निवेशकों को यह सुविधा दी जाएगी।
नोएडा को छोड़ प्रदेश में कहीं भी वस्त्र उद्योग लगाने वाले निवेशकों को स्टांप शुल्क में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। नोएडा में स्टांप शुल्क में छूट 75 फीसदी रहेगी। पीएम मित्र पार्क में वस्त्र उद्योग लगाने वाले निवेशकों को भी स्टांप शुल्क में छूट 100 फीसदी मिलेगी। नोएडा को छोड़ कर अन्य कहीं निजी क्षेत्र में बन रहे टेक्सटाइल पार्क में विकासकर्तात को स्टांप शुल्क की यह छूट अनुमन्य होगी।
हालांकि निजी टोक्सटाइल पार्क में जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। वस्त्र और गारमेंट इकाइयों को प्लांट व मशीनरी खरीदने पर 25 फीसदी की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी जबकि बुंदेलखंड व पूर्वांचल में इकाई लगाने पर 10 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये प्रति इकाई की होगी।