केंद्र सरकार ने अचानक कदम उठाते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी कर विवादास्पद प्लांट केमिकल ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल सीमित करने को कहा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कीट नियंत्रक ऑपरेटर करेंगे।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक मतलब यह निकलता है कि प्लांट केमिकल के रूप में इस्तेमाल होने वाला ग्लाइफोसेट अब किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होगा, हालांकि मसौदा अधिसूचना में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
केरल सरकार ने ग्लाइफोसेट और उससे संबंधित उत्पाकों की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल प्रतिबंधित करने संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी थी, जिसे देखते हुए यह मसौदा बनाया गया। केरल के अलावा पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए इस पर रोक लगा दी है। बहरहाल केंद्र ने ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित नहीं किया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की शोध एजेंसी ने 2015 में एक अध्ययन प्रकाशित किया था, जिसके बाद ग्लाइफोसेट और इसका दुष्प्रभाव चर्चा में आया था।
