बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद सरकार रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सख्त हो गयी है। चाहे आप फ्रंट सीट पर बैठे हो या बैक सीट पर, अब कार में बैठे हर शख्स को सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा । यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है या आप भूल गए हैं तो कार में ऑडियो-वीडियो वॉर्निंग मिलेगी। अब से M और N केटेगरी वाले सभी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य होगा। इसके अलावा ओवर स्पीड अलार्म भी अनिवार्य होगा। इस पर परिवहन मंत्रालय की ओर से नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
बता दें परिवहन मंत्रालय द्वारा इस नए नियम पर 5 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियों की मांग की गयी है । सभी Front Facing सीट पर बैठने वालों के लिए बेल्ट अनिवार्य होगा। सरकार जल्द से जल्द इन नियमों को लागू करना चाहती है।
अब से गाडी में कितने सेफ्टी अलार्म बजेंगे ?
अब से गाड़ियों में तीन स्तर पर अलार्म बजेंगे। पहला जब गाड़ी का इंजन चालू होग। उस समय वीडियो वॉर्निंग दी जाएगी। दूसरा- जब बिना बेल्ट लगाए ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तब ऑडियो- वीडियो दोनों वार्निंग मिलेगी। तीसरा – जब यात्रा के दौरान कोई सीट बेल्ट खोलेगा तब अलार्म बजेगा। ऐसा इसलिए क्यूंकि अकसर देखा गया है कि लोग यात्रा के दौरान अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं, जो बाद में दुर्घटना के समय मौत का कारण बन जाती है।
इसके अलावा सरकार ये भी देखेगी कि सीट बेल्ट कि लंबाई पर्याप्त हो। सीट बेल्ट कम से कम 10mm तक खींच कर लगाई जा सके। सरकार लॉक में वॉर्निंग से बचाने वाले प्रॉडक्ट पर भी रोक लगाएगी ।
बता दें, सीट बेल्ट पहनने पर ज़ोर केवल सरकार ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज भी दे रहे हैं। परिवहन मंत्री ने गडकरी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और कई क्रिकेटरों ने इसके लिए मुफ्त में प्रचार करने पर सहमति जताई है।
