संपत्तियों की खरीद और बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल में स्टांप शुल्क व अन्य लेवी में कटौती के बाद अब नैशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) की स्थानीय इकाई ने राज्य में आवासीय संपत्तियों के लेन देन को स्टांप शुल्क मुक्त करने का फैसला किया है।
यह ऑफर वेब पोर्टल हाउसिंगफॉरऑल डॉट कॉम पर उपलब्ध है और 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नए मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क घटाकर 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक 3 प्रतिशत कम करने और 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक 2 प्रतिशत कम करने की घोषणा की है। नारेडको पश्चिम के अध्यक्ष और हाउसिंग फॉर ऑल डॉट कॉम के समन्वयक राजन भांडेलकर ने कहा, ‘मकानों की बिक्री पर स्टांप शुल्क न लेने के अप्रत्याशित फैसले से कम अवधि के हिसाब से मकानों की खरीद बिक्री में तेजी आएगी।’