केंद्र सरकार ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के दायरे का विस्तार किया है। सरकार ने गहन संपर्क वाले क्षेत्रों को उनके बकाया कर्ज के 50 प्रतिशत तक योजना का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है, जबकि पहले यह सीमा 40 प्रतिशत थी। साथ ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए प्रति उधारी लेने वाले की सीमा बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
ईसीएलजीएस योजना को एक साल तक के लिए मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। इसमें आतिथ्य व संबंधित क्षेत्रों के नए उधारकर्ताओं को अनुमति दी गई है, जिन्होंने योजना के तहत 31 मार्च, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के बीच उधारी ली है।
नागरिक उड्डयन को छोड़कर आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के पात्र उधारीकर्ता अब अपने बकाया कर्ज के अधिकतम फंड आधार पर 50 प्रतिशत तक किसी तीन संदर्भ तिथियों 29 फरवरी, 2020, 31 मार्च, 2021 और 31 जनवरी, 2022 से योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें पहले के 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई है, जिनकी संदर्भ तिथि 29 फरवरी, 2020 और 31 मार्च 2021 है। बहरहाल यह प्रति उधारकर्ता 200 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा। संपर्क आधारित क्षेत्रों जैसे होटल और रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, कैंटीन, यात्रा व पर्यटन, एजेंट्स, टूर ऑपरेटर, कार रिपेयर सर्विसेज, स्पा और ब्यूटी पार्लर के अलावा अन्य ईसीएलजीएस के तहत कर्ज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
नकदी के संकट से जूझ रहे उड्डयन क्षेत्र के लिए केंद्र ने इस सेक्टर के लिए अधिकतम कुल फंड और गैर फंड आधारित बकाया कर्ज के 50 प्रतिशत के बराबर योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी है, जिसका अधिकतम दायरा प्रति उधारीकर्ता 400 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके लिए भी उपरोक्त की भांति तीन संदर्भ तिथियां तय की गई हैं।
