केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई राहत भुगतान नियम (Dearness Relief payment rule) को लेकर अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की संस्था पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनधारकों को कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारकों के बीज मौजूद असमंजस की स्थिति खत्म होने की संभावना है।
लाखों पेंशनधारकों को राहत
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने लाखों केंद्रीय पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई राहत भुगतान नियमों को साफ कर दिया है। विभाग के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर या वेतन आयोग आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधन के रूप में कम्यूटेशन से पहले ऐसी मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है, न कि कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद कम की गई पेंशन पर। पेंशन रूल 2021 के नियम 52 तहत महंगाई में वृद्दि होने पर महंगाई राहत सभी पेंशनधारकों को देय है। इस साल केन्द्र सरकार ने 10 अक्टूबर को महंगाई राहत दर में 4 प्रतिशत की वृद्दि की थी जिसके बाद पेंशनधारकों को 34 प्रतिशत की जगह 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो गया था। इसके बाद पेंशनधारकों के बीच इस बात की चिंता थी कि उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी या कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद कम की गई पेंशन पर महंगाई राहत मिलेगी।