अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System -NPS) में अपना अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं और बार-बार के KYC या नो योर कस्टमर वाले झंझट से बचना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority -PFRDA) ने NPS अकाउंट खोलने के लिए एक नया ऑप्शन दिया है। इस सुविधा के जरिए आप घर बैठे ही NPS के मेंबर बन सकते हैं।
बता दें कि आप सेंट्रल नो योर कस्टमर (Central KYC -CKYC) सिस्टम के जरिए अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगी। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर PFRDA ने इस सुविधा को शुरू किया है।
इसके साथ ही PFRDA ने NPS में डिजिटल ऑनबोर्डिंग के नए विकल्पों को भी इनेबल किया था। जिसमें डिजी लॉकर के द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट, आधार eKYC/XML और PAN/बैंक अकाउंट शामिल हैं।
पीएफआरडीए ने एक नोटिस में कहा था कि सीकेवाईसीआर (CKYCR) का उद्देश्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के खाते खोलने के तरीके को और आसान बनाना है। इससे निवेशकों को बार-बार अपने डॉक्युमेंट्स का वेरिफाइड भी नहीं कराने होंगे।
कैसे काम करता है CKYC
सीकेवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, ग्राहकों को 14 अंकों की सीकेवाईसी पहचान संख्या दी जाती है। पीएफआरडीए ने जानकारी दी कि उपयोगकर्ता सीकेवाईसी चेक सुविधा प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों के वेब पोर्टल पर जाकर अपने सीकेवाईसी नंबर की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं।
इसके अलावा कस्टमर्स उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी संपर्क कर सकते हैं जहां पर उन्होंने अपना नंबर प्राप्त करने के लिए अपने सीकेवाईसी दस्तावेज जमा किए हैं। बता दें कि सेंट्रल KYC भारत सरकार की एक खास पहल है।
बता दें कि CKYC को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India – CERSAI) ही मैनेज करती है।