दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चीन की स्मार्टफोन विनिर्माता वीवो को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने के बाद अपने खातों के परिचालन की मंजूरी दे दी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस फोन कंपनी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे और उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को खातों पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब अदालत की तरफ से यह कदम उठाया गया है। वीवो ने कहा था कि खाते फ्रीज होने से वह कर और कर्मचारियों को वेतन जैसी देनदारियों का भुगतान नहीं कर पाएगी। पिछले अदालती आदेश के बाद ईडी ने वीवो से कहा था कि वह अपने इस दावे के समर्थन में खास सूचनाएं मुहैया कराए।
