मद्रास उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने आज एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद के लिए कोरोनिल शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी।
आर सुबैया और सी श्रवणन के पीठ ने दो सप्ताह के लिए पतंजलि को दो सप्ताह के लिए कोरोनिल शब्द इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2020 को कोरोनिल शब्द के इस्तेमाल को लेकर राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसे कोविड-19 के रोग प्रतिरोधक टैबलेट के रूप में प्रचारित किया गया था। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि पतंजलि कोविड-19 के डर से मुनाफा कमाने की कवायद में है। न्यायालय ने चेन्नई के अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट ऐंड गवर्नमेंट योग ऐंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल को 10 लाख रुपये हर्जाना देने का भी कंपनी को निर्देश दिया था।
