सूचना से भरपूर खरीदारी के फैसलों में ग्राहकों की मदद करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2018 को संशोधित पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) 2017 लागू किया है। इसके तहत भारत में काम कर रही ई कॉमर्स साइटों और ऐप पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध सभी पैकेज्ड उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य लिखना अनिवार्य किया गया है।
पीसीआर-2017 संशोधन में ई-कॉमर्स वेबसाइटों और ऐप के लिए अनिवार्य किया गया है कि मानव खपत वाले सभी पैकेज्ड उत्पादों पर बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करें।
उपभोक्ता मसलों और लीगल मेट्रोलॉजी अनुपालन के मसलों पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित ऑनलाइन कम्युनिटीज का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकलसर्किल ने लीगल मेट्रोलॉजी नियम में पीसीआर 2017 के माध्यम से बदलाव करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके बाद से वह ई-कॉमर्स वेबसाइटों व ऐप द्वारा अनुपालन पर नजर रख रही है।
कानून लागू होने के 3 साल बाद लोकलसर्किल ने एक और उपभोक्ता अध्ययन कराया है, जिसमें 19,000 लोगों से प्रतिक्रिया ली गई है, जो देश के 345 शहरों में स्थित हैं। इससे मिले परिणाम के मुताबिक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन द्वारा कानून के प्रभावी प्रवर्तन की जरूरत बताई गई है। सर्वे में 64 प्रतिशत पुरुष और 34 प्रतिशत महिलाएं शामिल हुईं। इसमें प्रतिक्रिया देने वाले 44 प्रतिशत बड़े जिलों, 32 प्रतिशत मझोले जिलों और 24 प्रतिशत छोटे शहरों व कस्बों व ग्रामीण जिलों के लोग शामिल हुआ। यह सर्वे लोकलसर्किल प्लेटफॉर्म द्वारा कराया गया।
