NDTV का कहना है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ) ने उसपर दो साल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज़ को खरीदने, बेचने या कोई भी व्यापारिक व्यवहार करने से रोक लगायी थी। इस अवधि को 26 नवंबर 2022 में समाप्त होना था।
NDTV ने रविवार को SEBI को एक पत्र लिखा है। पत्र में SEBI की तरफ से लगायी गयी रोक पर स्पष्टता मांगी गई है। NDTV ने मांग की है कि SEBI ये स्पष्ट करे की रोक 27 नवंबर, 2022 तक लगायी गयी है और ये इस दौरान VCPL को जारी किए गए वारंट को RRPRH के इक्विटी शेयरों में बदलने से प्रतिबंधित करती है।
23 अगस्त 2022 को, VCPL ने RRPRH को एक नोटिस के ज़रिए सूचित किया था कि वह 2009 में जारी किए गए वारंट को इक्विटी शेयरों में बदलने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। जिससे VCPL RRPRH के 99.5 प्रतिशत का मालिक बन गया।
बता दें, RRPRH ने ब्याज मुक्त लोन लेने के बाद VCPL को ये वारंट जारी किया था। उस समय ये मुकेश अंबानी के स्वामित्व में था।
लेकिन NDTV की कहना है कि जब SEBI के आदेश में, रॉय को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेक्युरिटीज़ को खरीदने, बेचने या किसी भी व्यापारिक व्यवहार करने से 26 नवंबर 2022 तक प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ऐसे में शेयर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं।
RRPRH ने SEBI को लिखे अपने पत्र के बारे में VCPL को भी सूचित किया है।