पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस फंड निवेश विवाद ने शेयरों के तरजीही आवंटन के वक्त स्वतंत्र मूल्यांकक की नियुक्ति से संबंधित नियम पर बहस को बढ़ावा दिया है।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस में 4,000 करोड़ रुपये के कार्लाइल-आधारित पूंजी निवेश पर आवंटित कीमत तय करने से पहले कंपनी की वैल्यू स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक से निर्धारित नहीं कराए जाने की वजह से निशाना साधा है।
पीएनबी हाउसिंग को वित्तीय संकट से मुकाबले के लिए इस कोष की जरूरत है और उसका मानना है कि उसके बोर्ड ने 31 मई को सौदे की राह स्पष्ट करते वक्त सभी नियमों पर विचार किया था।
विवाद की वजह यह है कि क्या स्वतंत्र मूल्यांकक से मूल्यांकन रिपोर्ट इस सौदे के लिए जरूरी है।
सेबी ने कंपनी को भेजी अपनी सूचना में कहा है कि तरजीही आवंटन आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) का ‘अल्ट्रा-वायरस’ है। नियामक का मानना है कि एओए की धारा 19
(2) के तहत शेयरों का मूल्यांकन स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक से कराए जाने की जरूरत होगी।
कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आप एओए को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ जोड़कर देखें तो पता चलता है कि स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट जरूरी होगी। हालांकि यह स्पष्ट है कि सेबी के इश्यू ऑफ कैपिटल ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (आईसीडीआर) रेग्युलेशंस के तहत मूल्यांकन रिपोर्ट किसी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से स्वीकृत कराना जरूरी नहीं है।
पीएनबी हाउसिंग और सेबी अब इस मुद्दे को लेकर 5 जुलाई को होने वाली प्रतिभूति अपीलीय पंचाट (सैट) की अगली सुनवाई में आमने सामने होंगे।
एलऐंडएल पार्टनर्स में प्रबंध सहयोगी मुर्तजा जूमकावाला ने कहा, ‘पीएनबी हाउसिंग तरजीही आवंटन को लेकर सेबी द्वारा जताई गई नाराजगी पीएनबी हाउसिंग के एओए से उपजी है, जिसमें कहा गया है कि इक्विटी शेयरों की पेशकश तभी की जा सकेगी जब उसे या तो नकदी या नकदी के अलावा अन्य के लिए विशेष रिजोल्यूशन द्वारा स्वीकृत किया गया हो, या ऐसे शेयरों की कीमत पंजीकृत मूल्यांकक के मूल्यांकन से निर्धारित हो।’ कानून विश्लेषकों का कहना है कि यदि कंपनी अधिनियम और इश्यू ऑफ कैपिटल रेग्युलेशंस के बीच कोई भिन्नता हो तो कंपनी अधिनियम पर जोर दिया जाना चाहिए।
विधि फर्म एमवी किनी में पार्टनर राज भल्ला ने कहा, ‘कंपनी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार, सूचीबद्घ और गैर-सूचीबद्घ कंपनी के बीच कोई अंतर नहीं है और तरजीही आवंटन की कीमत पंजीकृत मूल्यांकक की मूलयांकन रिपोर्अ के आधार पर तय की जानी चाहिए। लेकिन कंपनीज (शेयर कैपिटल ऐंड डिबेंचर्स) रूल्स, 2014 के नियम 13 के दूसरे प्रावधान में सूचीबद्घ कंपनियों को तरजीही आधार पर शेयर जारी करते वक्त पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट से मुक्त रखा गया है।’
व्हाइट ऐंड ब्रीफ एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसीटर्स में पार्टनर प्रशांत विक्रम राजपूत ने कहा, ‘कॉरपेरेट शासन के नजरिये से एक अन्य पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि जब कोई सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्घ कंपनी तरजीही आवंटन करती है तो मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता बेहद जरूरी होती है।’
पीएनबी हाउसिंग का शेयर मंगलवार को 737 पर बंद हुआ।
