निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (पीएमसी) बैंक और सिटी कोऑपरेटिव बैंक सहित 21 बीमित सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को 90 दिनों में पांच लाख रुपये तक का भुगतान करेगा।
इन बैंकों को जमाओं की निकासी पर प्रतिबंधों के साथ निर्देश के अंतर्गत रखा गया है। 21 बैंकों में से 11 महाराष्ट्र और पांच कर्नाटक से हैं जबकि उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब से एक एक बैंक है। जून में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सेंट्रम फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीएफएसएल) को एक लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्घांतिक मंजूरी दी थी जो संकट में फंसे पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का अधिग्रहण करेगा। डीआईसीजीसी ने एक वक्तव्य में कहा कि केवल उन्हीं जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा जिन्होंने बीमित बैंकों को अपनी सहमति दी है। जमाकर्ताओं को 15 अक्टूबर 2021 तक अपना सहमति पत्र जमा कराना चाहिए और अन्य दस्तावेज या सूचना का अद्यतन भी कराना चाहिए ताकि बैंक उनके दावों को सूची में शामिल कर सके।
ये बैंक 15 अक्टूबर, 2021 तक एक दावा सूची जमा कराएंगे और 29 नवंबर, 2021 को मूलधन और ब्याज के साथ स्थिति का अद्यतन करेंगे। डीआईसीजीसी 45 दिनों के भीतर यानी 29 नवंबर, 2021 तक दावों का सत्यापन और निपटारा करेगा।
