प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित धनशोधन के मामले में अहसान अहमद मिर्जा की 7.25 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थाई रूप से कुर्क की है। इस मामले में यह तीसरा कुर्की आदेश है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की संपत्ति को दिसंबर 2020 में अस्थाई रूप से कुर्क किया गया था और इसे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
