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Zee की SAT के समक्ष दलील, सेबी का आदेश अनुचित

बाजार नियामक Sebi के अंतरिम आदेश को अनुचित बताते हुए ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) के एमडी व सीईओ के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा है कि सुनवाई का मौका दिए बिना नियामक निष्कर्ष पर पहुंच गया था। प्रतिभूति अपील…

Zee Entertainment

बाजार नियामक Sebi के अंतरिम आदेश को अनुचित बताते हुए ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) के एमडी व सीईओ के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा है कि सुनवाई का मौका दिए बिना नियामक निष्कर्ष पर पहुंच गया था।

प्रतिभूति अपील पंचाट (Securities Appellate Tribunal- SAT) सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर 26 जून को सुनवाई जारी रखेगा। ज़ी व सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया पर NCLT में सुनवाई भी उसी दिन होनी है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि एनसीएलटी की सुनवाई आगे टाली जा सकती है।

गोयनका के लिए दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील जनक द्वा‍रकादास ने कहा कि सेबी सिर्फ दो कार्यदिवस में निष्कर्ष पर पहुंच गया और वह भी बैंक विवरण को छोड़करर अन्य सूचना तक पहुंचे बिना।

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उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी पर सेबी ने चार साल तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंतरिम आदेश प्रथम दृष्टया मिले सबूत पर आधारित है।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि ज़ी के प्रमोटरों को जवाब देने के लिए एक दिन भी नहीं मिला या सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया।

First Published - जून 19, 2023 | 9:52 PM IST

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