वायदा बाजार आयोग ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय कमोडिटी ब्रोकरों को अपने उन ग्राहकों से करोबार के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी जिनका 6 महीने से एकाउंट बंद है।
आयोग ने कहा है कि ब्रोकर केवल उसी स्थिति में कारोबार कर सकते हैं जब ग्राहक एकाउंट दोबारा खोलने का विशेष लिखित आवेदन करे। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नये कानून से कमोडिटी एक्सचेंजों को अवगत करा दिया गया है।
आयोग ने कहा है कि कोई भी अगर इस कानून से परे जाकर कारोबार करेगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें पता चला है कि बंद बड़े एकाउंट के जरिये भी कारोबार हुआ है। इसको देखते हुए हमने एक्सचेंजों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के सौदों पर कड़ी नजर रखी जाए जिससे अधिक पारदर्शिता आ सके। हालांकि आयोग ने बंद पड़े एकाउंटों का कोई ब्यौरा नहीं दिया है।