बचाव पक्ष ने कहा कि जांच एजेेंसी ने विशेषग्यों को तकनीकी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराईं जो रूटर के प्रयोग को लेकर स्पष्ट नहीं हैं।
तलवार दंपति के वकील तनवीर अहमद मीर ने सीबीआई की विशेष अदालत में दलील दी कि उनकी इंटरनेट रूटर की बात साबित करने के लिए सीबीआई ने यह जानने के लिए विशेषग्यों के पास तलवार दंपति के पास से जब्त कम्प्यूटर नहीं भेजा कि 15 . 16 मई 2008 की दरमियानी रात को रूटर बंद था या नहीं।