न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए एस नाएडु और विशेषग्य पी सी मिश्र की एक पीठ ने ओडि़शा के मुरली मनोहर शर्मा की याचिका पर संबंधित लौह असस्क रिफाइनिंग कंपनी ब्राह्मी रिवर पेलेट्स लिमिटेड:बीआरपीएल: को भी नोटिस जारी किया।
न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार और बीआरपीएल के बीच हुए करार के खिलाफ जाकर नदी जल इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। कंपनी को पर्यावरण संबंधी मंजूरी लिए बगैर परियोजना आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
एनजीटी ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ओडि़शा सरकार और बीआरपीएल को नोटिस जारी किया है।
जारी भाषा