लोकसभा में महेन्द्र सिंह चौहान के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ऐसे निर्धन रोगियों के लिए वित्तीय सहायता की कुछ सीमाएं हैं जिसमें यदि उपचार की अनुमानित लागत 50 हजार रूपये हो तो उसे 20 हजार रूपये की सहायता प्राप्त होगी। यदि उपचार की अनुमानित लागत 50 हजार से अधिक और एक लाख रूपये हो तो उसे 40 हजार रूपये की सहायता प्राप्त होगी।
यदि उपचार की अनुमानित लागम एक लाख रूपये से अधिक हो तब उसे 50 हजार रूपये की सहायता प्राप्त होगी।
मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले रोगियों को जीवन को खतरे में डालने वाली किसी बीमारी के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए सहायता दी जाती है।