अदालत की लखनउ पीठ ने उनके कैबिनेट सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश इम्तियाज मुर्तजा और अश्विनी कुमार सिंह की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है और इसीलिए वे खारिज की जाती हैं ।
बसपा नेता और मायावती के वकील सतीश चंद्र मिश्रा ने अदालत में दाखिल याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित और गलत नीयत से दाखिल की गयी करार दिया था।
अदालत द्वारा 74 पन्नों का फैसला दिए जाने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ताज कोरिडोर मामले में मायावती के खिलाफ कोई मामला नहीं है ।