न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने कंपनियों को ट्राई के 24 जुलाई 2011 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने को कहा। टीडीसैट ने यह भी कहा कि दूरसंचार नियामक इसके लिये दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं करेगा।
ट्राई ने चार जुलाई 2011 को दिये दिशानिर्देश में कहा था कि वैस सेवा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर दूरसंचार कंपनियों को एसएमएस, ई-मेल, फैक्स या लिखित में ग्राहकों से इसकी पुष्टि हासिल करनी होगी।
इसमें यह भी कहा गया था कि कंपनियां वैस सेवाओं के लिये तभी शुल्क लेंगी जब ग्राहकों से उन्हें इसकी पुष्टि मिल जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेवा बंद की जानी चाहिए।