, 18 सितम्बर
वल्लीयूर की अदालत ने तिरुनेलवेली के राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान उदयकुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया । लोगों को उकसाने के लिए पूजास्थल का उपयोग करने और दस सितम्बर को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था ।
पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उदयकुमार, उनके निकट सहयोगी पुष्परायन, जेसुराज, मिल्टन और 32 अन्य लोगों के खिलाफ इदिनथकरई के एक गिरिजाघर में बैठक आयोजित करने और संयंत्र में ईंधन भरने के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए मामला दर्ज किया था । उन पर लोगों को राज्य एवं केंद्र सरकारों के खिलाफ उकसाने का आरोप है ।
उदयकुमार की पत्नी मीरा को मामले में 36वां आरोपी बनाया गया है । उदयकुमार ने स्वयं समन प्राप्त नहीं किया बल्कि उनके पिता ने किया ।
मजिस्ट्रेट क्रिस्टल सबिता के समक्ष मामला आज जब सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने मीरा को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया और उदयकुमार एवं अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया ।
उदयकुमार दस सितम्बर से ही पुलिस से बच रहे हैं जब संयंत्र का घेराव कर रहे परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं को तितर...बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे ।
भाषा