बंबई उच्च न्यायालय ने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को तुच्छ आधार पर तथा बिना सोचे समझे गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाते आज कहा कि उसकी कार्रवाई से असीम की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अमजद सैयद की पीठ ने कहा आप :पुलिस: कैसे तुच्छ आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने एक कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया और उसके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया।
पीठ अधिवक्ता संस्कार मराठे की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी गैरकानूनी और न्यायोचित नहीं थी।
कानपुर के कार्टूनिस्ट त्रिवेदी को राजद्रोह के आरोप में पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और जनाक्रोश के बीच उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उन्हें दो दिन पूर्व रिहा कर दिया गया।
जारी भाषा