| टाटा के सुपर मार्केट की राह में बाधा | | दिल्ली, एनसीआर में ट्रेंट नहीं कर सकेगा स्टार बाजार नाम का इस्तेमाल | | | अभिनीत कुमार / मुंबई November 03, 2009 | | | | |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्टार बाजार के जरिये टाटा समूह सुपर मार्केट के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी योजना में पलीता लग गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट को दिल्ली में स्टार बाजार नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगले साल 7 जनवरी को बेंच यह भी फैसला करेगी कि दूसरे शहरों में ट्रेंट को इस नाम के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए या नहीं।
दरअसल, स्टार बाजार नाम के इस्तेमाल को लेकर ट्रेंट को अदालती दांव पेच का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में इसी नाम से एक रिटेल स्टोर चलाने वाले नवीन मल्होत्रा ने इस मामले में अड़ंगा लगा रखा है। उनका कहना है कि ट्रेंट से पहले वर्ष 2003 से ही वह स्टार बाजार नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मल्होत्रा 2008 में इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ले गए और उन्हें नवंबर में अपने हक में फैसला भी मिल गया। लेकिन एक साल की सुनवाई के बाद एक न्यायाधीश की बेंच ने इस साल 22 अक्टूबर को अपने फैसले को पलट दिया।
बहरहाल, ट्रेंट पर केवल दिल्ली में ही स्टार बाजार नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले से भी मल्होत्रा संतुष्ट नहीं हैं और वे दूसरे शहरों में भी ट्रेंट द्वारा इस नाम के इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं।
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